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Uttarakhand: राज्यपाल ने आयुर्वेद विवि के कुलपति को पद से हटाया, प्रो. अरुण त्रिपाठी को दिया अंतरिम चार्ज

Wed, 12 Jul 2023 04:23 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 12 Jul 2023 04:23 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने हरिद्वार निवासी विनोद कुमार चौहान ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बीती सात जुलाई को आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुनील कुमार जोशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश सरकार को दिए थे।

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Uttarakhand Governor Gurmeet Singh removed Vice Chancellor of Ayurveda University after high court Order
राज्यपाल ने आयुर्वेद विवि के कुलपति को हटाया - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)

विस्तार

उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आयुर्वेद विवि के कुलपति डॉ. सुनील कुमार जोशी को पद से हटा दिया है। साथ ही नियमित नियुक्ति तक गुरुकुल के प्रो. अरुण कुमार त्रिपाठी को आयुर्वेद विवि के कुलपति का अंतरिम चार्ज दिया गया है। राजभवन ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की है। 

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नियुक्ति को माना था अवैध

बता दें कि हाईकोर्ट ने हरिद्वार निवासी विनोद कुमार चौहान ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बीती सात जुलाई को आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुनील कुमार जोशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश सरकार को दिए थे। याचिका में कहा गया था कि आयुर्वेद विवि में कुलपति पद पर डॉ. सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई है। याचिका में कहा गया कि वह कुलपति पद की योग्यता नहीं रखते।

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उनकी नियुक्ति यूजीसी के निर्धारित नियमों के विपरीत हुई है। याचिका में यह भी कहा गया कि उन्होंने पद पर रहते हुए कई प्रोफेसर की नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नति करने के साथ ही कई वित्तीय अनियमितताएं भी कीं हैं। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कुलपति पद पर उनकी नियुक्ति को अवैध मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए हैं।

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