फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand Government order issued for 11 percent dearness allowance in corporations and bodies

Uttarakhand: निगम-निकायों में 11 % महंगाई भत्ते का शासनादेश जारी, एक जनवरी से मिलेगा कर्मचारियों को लाभ

Thu, 11 Sep 2025 07:22 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 11 Sep 2025 07:22 AM IST
सार

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पांचवें व छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को एक जनवरी से बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा।

विज्ञापन
Uttarakhand Government order issued for 11 percent dearness allowance in corporations and bodies
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

निगम, निकायों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते का शासनादेश बुधवार को जारी हो गया। इस पर राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री व सचिव उद्योग का आभार जताया है।

विज्ञापन

जारी आदेश के मुताबिक, पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 455 प्रतिशत से बढ़ाकर 466 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252 प्रतिशत कर दिया गया है। बढ़ी हुई दरें एक जनवरी से लागू मानी जाएंगी।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें...Uttarakhand: सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, इन छह प्रस्तावों को मिली मंजूरी
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी हिसाब से कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी होगा। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रकाश राणाकोटी, प्रदेश महामंत्री नंदलाल जोशी ने महंगाई भत्ते का शासनादेश जारी होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया।



 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed