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Uttarakhand News: शिक्षकों से वेतनवृद्धि की वसूली पर शासन ने लगाई रोक, आदेश जारी

Tue, 18 Mar 2025 02:27 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Tue, 18 Mar 2025 02:27 PM IST
सार

शिक्षकों के मुताबिक सातवें वेतनमान के बाद एसीपी व चयन वेतनमान स्वीकृत होने पर एक वेतनवृद्धि दिए जाने का नियम है, लेकिन सरकार ने वर्ष 2019 में एक शासनादेश जारी कर वेतनवृद्धि न देने का निर्णय लिया। इस आदेश के बाद शिक्षकों से वसूली की नौबत आ गई थी।

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Uttarakhand Government has banned recovery of salary increment from teachers
बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शिक्षकों के चयन, प्रोन्नत वेतनमान के साथ एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि की वसूली पर शासन ने रोक लगा दी। शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

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प्रदेश में शिक्षकों को 10 साल में चयन और 22 साल में प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। शिक्षकों के मुताबिक सातवें वेतनमान के बाद एसीपी व चयन वेतनमान स्वीकृत होने पर एक वेतनवृद्धि दिए जाने का नियम है, लेकिन सरकार ने वर्ष 2019 में एक शासनादेश जारी कर वेतनवृद्धि न देने का निर्णय लिया। इस आदेश के बाद शिक्षकों से वसूली की नौबत आ गई थी।

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राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पैन्युली के मुताबिक इस आदेश के विरोध में शिक्षक कोर्ट चले गए थे। कोर्ट के आदेश पर शासन ने वेतन वृद्धि की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। शिक्षा निदेशक डॉ.मुकुल कुमार सती ने भी इस संबंध में शासन के निर्देश का हवाला देते हुए आदेश जारी किया है।

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