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Uttarakhand: त्रिवेंद्र राज में दर्ज राजद्रोह मामले में सरकार वापस लेगी एसएलपी, सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी

Fri, 18 Nov 2022 12:03 AM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 18 Nov 2022 12:03 AM IST
सार

इस मामले में हाईकोर्ट ने उमेश कुमार की याचिका में की गई शिकायतों के आधार पर राजद्रोह के मुकदमे को रद्द कर दिया था। इस फैसले के विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की।

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Uttarakhand Government filed application in Supreme Court for  withdraw SLP in sedition case
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उत्तराखंड सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) वापस लेने की अर्जी दी है। यह एसएलपी 27 अक्तूबर 2020 को उमेश जे कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।

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इस मामले में हाईकोर्ट ने उमेश कुमार की याचिका में की गई शिकायतों के आधार पर राजद्रोह के मुकदमे को रद्द कर दिया था। इस फैसले के विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। इसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।
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अब सरकार ने इस एसएलपी को वापस लेने की अर्जी दाखिल की। इससे राजद्रोह के मामले में उमेश कुमार को राहत मिल सकती है। हालांकि बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट के सीबीआई जांच संबंधी मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की एसएलपी और राजद्रोह की एफआईआर रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में हरेंद्र सिंह रावत की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

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