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Uttarakhand: सरकारी कर्मचारियों को अब एक साथ मिल सकेगा 31 दिन का उपार्जित अवकाश, शासनादेश जारी
Thu, 01 Feb 2024 11:42 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 01 Feb 2024 11:42 PM IST
सार
सालभर के 31 अवकाश में से 15 अवकाश एक जनवरी से 30 जून तक और बाकी 16 अवकाश एक जुलाई से 31 दिसंबर तक लेने अनिवार्य होते थे। इसके बाद ये लैप्स हो जाते थे।
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
सरकारी कर्मचारियों को अब सालभर के 31 उपार्जित अवकाश (ईएल) एक साथ मिल सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। दरअसल, अभी तक प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश दो हिस्सों में मिलता था।
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सालभर के 31 अवकाश में से 15 अवकाश एक जनवरी से 30 जून तक और बाकी 16 अवकाश एक जुलाई से 31 दिसंबर तक लेने अनिवार्य होते थे। इसके बाद ये लैप्स हो जाते थे। लंबे समय से कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि उपार्जित अवकाश साल में कभी भी एक साथ लेने की सुविधा दी जाए।
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सीएम ने इस संबंध में आश्वासन दिया था। अब सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिया है। 31 दिसंबर तक सभी उपार्जित अवकाश एक साथ लिए जा सकते हैं। 300 से ऊपर के अवकाश को आगामी वर्ष में अग्रेनीत नहीं किया जाएगा। सचिवालय संघ ने इस आदेश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शासन के अफसरों का आभार जताया। इस आदेश का लाभ प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।