{"_id":"65144c4fd21d6b34f4023275","slug":"uttarakhand-female-and-single-male-employees-will-now-get-180-days-leave-for-child-adopting-order-issued-2023-09-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड: महिला और एक पुरुष कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने पर मिलेगी अब इतने दिन की छुट्टी, आदेश जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उत्तराखंड: महिला और एक पुरुष कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने पर मिलेगी अब इतने दिन की छुट्टी, आदेश जारी
Wed, 27 Sep 2023 09:09 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 27 Sep 2023 09:09 PM IST
सार
Uttarakhand News: एकल पुरुष कर्मचारियों को यह सुविधा पूरे सेवाकाल के दौरान एक बार ही मिलेगा। बुधवार को सचिव (वित्त) दिलीप जावलकर ने इस बाबत आदेश जारी किया।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
उत्तराखंड सरकार के महिला और एक पुरुष कर्मचारियों (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) को बच्चा गोद लेने पर 180 दिन का अवकाश मिलेगा। शासन ने उन्हें बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने का आदेश जारी कर दिया है।
विज्ञापन
एकल पुरुष कर्मचारियों को यह सुविधा पूरे सेवाकाल के दौरान एक बार ही मिलेगा। बुधवार को सचिव (वित्त) दिलीप जावलकर ने इस बाबत आदेश जारी किया। बाल दत्तक ग्रहण अवकाश ऐसी महिला कर्मचारियों को मिलेगी, जिनकी दो से कम जीवित संतानें हों और उन्होंने एक वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लिया हो, लेकिन यह अवकाश उन एकल पुरुष कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी कोई जीवित संतान नहीं है।
विज्ञापन
उत्तरकाशी: चीन सीमा को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा नया स्टील गार्डर पुल, जवानों को निगरानी में होगी सुविधा
विज्ञापन
जिन्होंने एक वर्ष तक आयु के बालक शिशु को नियमानुसार विधिक रूप से गोद लिया हो। यह शासनादेश जारी होने से पूर्व बच्चा गोद लेने वाले एकल पुरुष कर्मियों को भी अवकाश मिलेगा, लेकिन यह सुविधा गोद लिए गए बच्चे की आयु एक वर्ष होने की अवधि तक के लिए होगी। इस अवकाश के साथ अन्य प्रकार के अवकाश भी मान्य होंगे। यह मातृत्व अवकाश की तरह की मंजूर होगा।