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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand Corona Curfew Guidelines: Corona Curfew Extended till 15 June New SOP Released Today

उत्तराखंड: 15 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, राशन की दुकानें हफ्ते में दो और शराब के ठेके तीन दिन खुलेंगे

Sun, 06 Jun 2021 11:57 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Sun, 06 Jun 2021 11:57 PM IST
सार

उत्तराखंड में बीते हफ्ते जारी एसओपी के अनुसार आठ जून को कोरोना कर्फ्यू की अवधि समाप्त हो रही थी। उससे पहले ही सरकार ने अब सात दिन के लिए कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है।

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Uttarakhand Corona Curfew Guidelines:  Corona Curfew  Extended till 15 June New SOP Released Today
 कोरोना कर्फ्यू - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में आई कमी के बीच प्रदेश सरकार ने आंशिक ढील देते हुए कोविड कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ा दिया है। रविवार को शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी है। कोविड कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोजाना सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। वहीं, स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर और किराने की दुकानें, बुधवार(09 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। 

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वहीं, सरकार ने इस हफ्ते शराब के ठेके खोलने का भी फैसला लिया है। ठेके हफ्ते में तीन दिन बुधवार(09 जून), शुक्रवार(11 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगे। वहीं, बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। 
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शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में सात दिन के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी अपने जिले में कोविड की स्थिति के अनुसार आदेश जारी करेंगे। 

ये रहेगी व्यवस्था

- सभी लदे या खाली (मालवाहक) वाहनों कोे राज्य व अंतर-राज्यीय आने जाने व सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी।
- फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12 बजे तक खुलेंगी।
- 11 जून को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक कपड़ा रेडिमेड की दुकानें, खाद्य पैकेजिंग की दुकान, दर्जी, चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस, ड्राईक्लीनर्स की दुकानें
- 11 व 14 जून को सुबह आठ से एक बजे तक ऑटो मोबाइल एक्ससरीज दुकानें खुलेंगी।
- दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12 बजे तक फल, सब्जी, डेयरी और दूध, बैकरी मैन्यूफैक्चरिंग, मांस, चिकन, मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग से संबंधित गतिविधियां 
- ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति।
- होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक, होम डिलीवरी की अनुमति।

ये बरकरार है
1. पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
2.  विवाह समारोह में 20 सदस्य, आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
3. राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
4.  गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, आनलाइन पंजीकरण जरूरी।

पूरी एसओपी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

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