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उत्तराखंड: संविदा महिला व एकल पुरुष कर्मचारियों को सौगात, मिलेगा बाल्य देखभाल और बाल दत्तक ग्रहण अवकाश
Mon, 25 Sep 2023 11:21 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Mon, 25 Sep 2023 11:21 PM IST
सार
पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए थे। सोमवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी किए।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
उत्तराखंड की धामी सरकार ने विभागों और आउटसोर्स माध्यम से संविदा, तदर्थ और नियत वेतन पर तैनात महिला और एकल पुरुष (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) कर्मचारियों को 15 दिन की बाल्य देखभाल और 120 दिनों की सीमा में बाल दत्तक ग्रहण अवकाश की सौगात दी है। साथ ही ऐसे सभी एकल पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा, जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं।
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पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए थे। सोमवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी किए। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक, सरकार के इस निर्णय से 40-45 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य सरकार की नियमित महिला और एकल पुरुष कर्मचारियों को यह छुटिट्यां पहले से मिल रही हैं। अस्थायी कर्मचारियों को पहली बार ये अवकाश दिए गए हैं।
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पितृत्व अवकाश ऐसे एकल पुरुष कर्मचारी जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों। उसकी पत्नी के प्रसव काल के दौरान बच्चा पैदा होने की संभावित तिथि से 15 दिन पूर्व या बच्चा पैदा होने के छह माह तक 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। यह किसी अन्य अवकाश के साथ लिया जा सकेगा। सामान्यत: इस अवकाश को किसी भी दशा में अस्वीकृत नहीं जा सकेगा।
बाल्य देखभाल अवकाश ऐसी महिला कर्मचारी और एकल पुरुष कर्मचारी को विशिष्ट परिस्थितियों जैसे संतान की बीमारी अथवा परीक्षा के समय 18 वर्ष की आयु तक देखभाल के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन का अवकाश मिलेगा। एक बार में पांच दिनों से कम का अवकाश मंजूर नहीं होगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीन बार मिलेगा।
बाल दत्तक देखभाल अवकाश ऐसी महिला और एकल पुरुष कर्मचारी जो कम से कम तीन वर्ष से विभाग में तैनात हों। जिन्होंने एक वर्ष की आयु तक का शिशु गोद लिया हो। गोद लेने के समय अधिकतम 120 दिन का अवकाश मिलेगा।