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Leopard Terror: पौड़ी जिले के आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश, कई बच्चों को बना चुका निवाला

Mon, 05 Feb 2024 11:17 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 05 Feb 2024 11:17 PM IST
सार

तीन फरवरी को गुलदार ने ग्राम ग्वाड़ पोस्ट खिर्सू निवासी 11 साल के अंकित पर गोशाला के सामने खेलते हुए हमला कर दिया था। गुलदार के हमले से अंकित की मौत हो गई थी।

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Uttarakhand Chief Conservator of Forests Orders to kill man eating leopard of Pauri district
आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव डाॅ. समीर सिन्हा ने पौड़ी जिले के आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश दिए हैं। गुलदार ग्राम ग्वाड़ और ग्लास हाउस श्रीनगर में पिछले दो दिन में दो बच्चों को मार चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी को दिए आदेश में कहा, विशेष रूप से छोटे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए चिह्नित गुलदार को अंतिम विकल्प के रूप में मारने के आदेश दिए गए हैं।

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डीएफओ पौड़ी ने प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव को बताया, तीन फरवरी को गुलदार ने ग्राम ग्वाड़ पोस्ट खिर्सू निवासी 11 साल के अंकित पर गोशाला के सामने खेलते हुए हमला कर दिया था। गुलदार के हमले से अंकित की मौत हो गई थी। चार फरवरी को ग्लास हाउस रोड़ निवासी चार साल के अयान अंसारी को गुलदार घर के आंगन से उठा ले गया था। बच्चे का शव घर से 20 मीटर दूर झाड़ियों से बरामद किया गया था।

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डीएफओ ने प्रमुख वन संरक्षक को भेजी रिपोर्ट में कहा, इन घटनाओं के बाद भी गुलदार क्षेत्र में तैनात गश्ती टीम को घटनास्थल के पास दिखाई दे रहा है। जो पिंजरे में पकड़ में नहीं आ रहा और न ही ट्रैंक्युलाइज किया जा सका है। गुलदार मानव जीवन के लिए खतरा हो गया है। आदेश में कहा, जन सुरक्षा को देखते हुए गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ने या ट्रैंक्युलाइज करने के सभी प्रयास किए जाएं।

यदि इसके बाद भी पकड़ में नहीं आए तो गुलदार को मार दिया जाए। कहा, यह आदेश केवल चिह्नित गुलदार के लिए प्रभावी होगा। गुलदार को मारने की यह आज्ञा एक महीने तक वैध रहेगी, जो इस अवधि के बाद खुद समाप्त हो जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया कि क्षेत्र में ट्रैप कैमरा और पीआईपी के माध्यम से गुलदार की उपस्थिति की निगरानी की जाए। ड्रोन से भी क्षेत्र में निगरानी की जाए।

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