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उत्तराखंड: सुमाड़ी में ही बनेगा एनआईटी का स्थायी परिसर, केंद्र सरकार ने दी प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी 

Tue, 19 Jan 2021 09:17 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीनगर(पौड़ी)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीनगर(पौड़ी) Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 19 Jan 2021 09:17 PM IST
सार

  • परिसर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने दी प्रशासनिक व वित्तीय मंजूरी 
  • निर्माण कार्य के लिए जल्द की जाएगी निविदा प्रक्रिया : कुलसचिव

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Uttarakhand: central government gives administrative and financial  approval for Permanent campus of NIT Srinagar
एनआईटी श्रीनगर के कुलसचिव डॉ. प्रभाकर मणि काला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) उत्तराखंड के स्थायी परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने सुमाड़ी में स्थायी परिसर निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी है। अब स्थानीय स्तर पर निर्माण संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।  

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मंगलवार को यहां पत्रकार वार्ता में एनआईटी के कुलसचिव डा. पीएम काला ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय कमेटी ने सुमाड़ी में स्थायी परिसर निर्माण पर सहमति जताई है। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार ने परिसर निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी है। सुमाड़ी में लगभग पौने सात सौ करोड़ की लागत से निर्माण कार्य करवाया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद एनआईटी स्तर पर इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। जल्दी निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डा. काला के अनुसार वर्तमान में हाईकोर्ट में एनआईटी के संबंध में कोई मामला पेंडिंग नहीं है। इस अवसर पर संस्थान के डीन (योजना एवं विकास) डा. विकास प्रताप सिंह और सहायक कुलसचिव जगदीप कुमार मौजूद थे। बता दें कि हाल ही में लंबे समय बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थायी कुलसचिव पद पर डॉ. प्रभाकर मणि काला की नियुक्ति भी कर दी गई है। 
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हाईकोर्ट के आदेश पर की गई थी कमेटी गठित
नैनीताल हाईकोर्ट ने गत वर्ष 27 जुलाई को एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर के निर्माण में हो रही देरी के संबंध में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने सुमाड़ी में स्थायी कैंपस निर्माण के निर्णय पर केंद्र सरकार को पुनर्परीक्षण करने और विशेषज्ञों की रायशुमारी लेने के आदेश दिए थे।


हाईकोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को चार माह के अंदर निर्णय लेने के भी आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश पर गत वर्ष अक्तूबर में चार सदस्यीय कमेटी ने सुमाड़ी का स्थलीय निरीक्षण किया था। 

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