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उत्तराखंड कैबिनेट: निकायों में शामिल नए क्षेत्रों में हाउस टैक्स में 10 साल की छूट, पढ़ें अन्य फैसले

Wed, 04 Nov 2020 10:29 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 04 Nov 2020 10:29 PM IST
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uttarakhand cabinet meeting today news : important proposal can pass
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत - फोटो : पीटीआई (file photo)

उत्तराखंड सरकार ने नगर निकायों में शामिल नए क्षेत्रों के लोगों को 10 साल तक हाउस टैक्स में छूट दे दी है। वहीं, सरकार ने महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत महिलाओं को कियोस्क निर्माण के लिए 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

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बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में कुल 21 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। जबकि सरकार की ओर से बार एसोसिएशन को आवंटित की गई जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को देने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर दोबारा से कैबिनेट में रखने को कहा गया।
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शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि निकाय चुनाव से पहले पुनर्सीमांकन में प्रदेश के 40 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में नए क्षेत्र शामिल किए गए थे। इन क्षेत्रों के लोगों को 10 साल तक आवासीय भवनों पर टैक्स में छूट दी गई है। जबकि व्यावसायिक टैक्स निकायों की ओर से लिया जाएगा। टैक्स छूट से 25.47 करोड़ का व्यय भार आएगा। 
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सरकार ने महिलाओं के लिए महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। शहरी विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से इस योजना को संचालित किया जाएगा। जिसमें तीन लाख तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को व्यवसाय के लिए कियोस्क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। पहले चरण में 5100 कियोस्क निर्माण किया जाएगा।

प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी और विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करने की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने भरण पोषण अनुदान नियमावली में संशोधन को अनुमति दी है। परित्यक्ता महिला, मानसिक रूप से पीड़ित पति-पत्नी, निराश्रित महिलाओं को भरण पोषण भत्ता के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ा कर 48 हजार कर दिया गया है। इससे ज्यादा महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।

आईडीपीएल पर यूपीसीएल के बकाया बिलों का भुगतान बुक एडजेस्टमेंट के तहत किया जाएगा। आईडीपीएल पर कुल 257 करोड़ का बिजली बिलों का बकाया है। इसमें 46 करोड़ आईडीपीएल से लिया जाएगा। शेष 211 करोड़ की बकाया राशि को यूपीसीएल की ओर से सरकार की दी जाने वाले मुफ्त बिजली में समायोजन करने की अनुमति दी गई।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

- एससी छात्रवृत्ति योजना के लिए 30.61 करोड़ राशि देने को मंजूरी।
- विद्युत नियामक आयोग उत्तराखंड की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 को सदन में रखने की अनुमति।
- शहरी निकायों में जनसेवा सुविधा के लिए ऑनलाइन ई-गर्वेनेंस ढांचे में 27 पदों की मंजूरी।
- ईज आफ डूईंग बिजनेस में लाइसेंस सुधार के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करने से नवीनीकरण की सुविधा नगर पालिका व नगर पंचायतों में लागू होगी।
- उत्तराखंड मोटरयान नियमावली में संशोधन, 10 सीटर वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड लेने की व्यवस्था।
- ऑनलाइन सेवाओं के लिए अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना उत्तराखंड 2020 नियमावली को मंजूरी।
- पंतनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए कृषि विश्वविद्यालय से निशुल्क दी जाएगी 1072 एकड़ जमीन।
- डोईवाला में सीपेट के लिए 30 वर्ष की लीज पर निशुल्क दी जाएगी भूमि।
- विद्यालयी शिक्षा के तहत प्रदेश में हर ब्लाक में दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की स्वीकृति।
- पेराई सत्र 2020-21 के लिए गत वर्ष की खांडसारी नीति को लागू करने की अनुमति।
- उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी।
- मौनपालन के लिए प्रत्येक जिले में न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित होंगे मधु ग्राम।
- कोविड के प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार ने 100 से अधिक शासनादेश किए जारी।

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