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Uttarakhand Cabinet: फैक्टरियों में नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर, ऐसे सुरक्षा होगी मजबूत
Fri, 07 Jul 2023 08:51 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 07 Jul 2023 08:51 PM IST
सार
Uttarakhand Cabinet Decision: कारखाना अधिनियम 1948 में महिला कार्मिकों को जो भी राहतें दी गई थीं, उसमें संशोधन करते हुए राहत और बढ़ाई गई है।
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सीएम पुष्कर सिंह धामी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उत्तराखंड में रात्रि पाली में कारखानों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए सरकार ने सुरक्षा मजबूत करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। नए नियम लागू होने पर महिलाओं को घर से कारखाने में आवागमन आसान हो जाएगा।
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कारखाना अधिनियम 1948 में महिला कार्मिकों को जो भी राहतें दी गई थीं, उसमें संशोधन करते हुए राहत और बढ़ाई गई है। अब कारखानों में रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाकर्मियों को घर लाने-ले जाने वाले वाहनों में पैनिक बटन, जीपीएस डिवाइस, सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा।
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इन वाहनों का संचालन करने वाली ड्राइवर-कंडक्टर का पुलिस से सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि रात्रि पाली में महिलाएं केवल उसी कारखाने में काम कर सकेंगी, जहां कम से कम 20 महिलाकर्मी हों। इससे कम पर रात्रिपाली की अनुमति महिलाकर्मियों के लिए नहीं होगी।