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उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले, कहीं कसी नकेल तो किसी को राहत

Mon, 18 Jul 2016 08:17 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 18 Jul 2016 08:17 AM IST
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हरीश रावत - फोटो : अमरउजाला

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में वाणिज्य, उद्योग और करों की दृष्टि से तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें किसी सेक्टर को राहत मिल रही है तो कहीं सरकार ने शिकंजा भी कसा है। वहीं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर स्टांप ड्यूटी घटने से परंपरागत व्यवसाय के तरीके में बदलाव आएगा। एडवेंचर गेम्स के लिए अलग पहचान रखने वाले उत्तराखंड के पर्यटन को पंख लगाने के लिए भी सरकार के बड़ा फैसला लिया है।

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रविवार को कैबिनेट की बैठक में वाणिज्यिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठान की बिक्री पर स्टांप शुल्क में 90 फीसदी की कमी का फैसला किया गया है। जानकारों की मानें तो कॉम्प्लेक्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। इससे परंपरागत तरीके से होने वाले व्यवसाय का पैटर्न बदलेगा। एक ही स्थान पर लोगों को विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धता होगी। 
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इसके अलावा वाणिज्य कर और मनोरंजन कर से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। इस क्रम में खोए पर लगने वाले पांच फीसदी वैट को समाप्त कर दिया गया है, जिसका सीधा असर मिठाई और खोए से बनने वाली अन्य वस्तुओं के दामों पर पड़ेगा। इसी तरह पैक्ड नमकीन पर पहले के मुकाबले टैक्स कम कर दिया गया है, जिससे इसका उत्पादन करने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी।
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सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से एयरो स्पोर्ट्स जैसे हॉट बैलून और पैराग्लाइडिंग पर अगले तीन साल तक मनोरंजन कर न लेने व रिवर राफ्टिंग को पूरी तरह मनोरंजन कर से मुक्त करने का फैसला लिया है। होटलों में एक कनेक्शन पर दर्जनों की संख्या में टेलीविजन चलाने वालों पर शिकंजा भी कसा गया है।

कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण फैसले में यह तय किया गया है कि अब प्रत्येक टेलीविजन पर मनोरंजन कर लिया जाएगा। ताजा फैसले से कर चोरी रुकेगी और राजस्व बढ़ेगा। व्यवसायियों को भी बड़ी राहत देते हुए अब पांच करोड़ से अधिक के वार्षिक टर्नओवर पर सीए से ऑडिट की अनिवार्यता के फैसले को मंजूरी दी गई है। इससे व्यवसायियों की सिरदर्दी कम होगी।

सड़क पर कूड़ा फेंका, थूका तो एक हजार जुर्माना

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पैसा - फोटो : अमर उजाला

पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के मद्देनजर कैबिनेट ने रविवार को सख्त फैसले लिए हैं। अगर कोई शख्स राह चलते सड़क पर थूकता नजर आएगा तो उस पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इसी तरह घर के बाहर रास्ते में कूड़ा फेंकने वालों को भी एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली इकाइयों से कहा कि वे ग्राहकों के उपयोेग के बाद बैग वापस खरीद लें जिससे लोग उन्हें बाहर न फेकें।

केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान के पहले चरण में प्रदेश निचले पायदान पर रहा था। इस पर केंद्र ने प्रदेश को टोका भी। स्वच्छता अभियान में तेजी लाने के लिए कैबिनेट ने नया फैसला किया है। इसमें आम आदमी पर पाबंदी लगाई गई है। इस पर जुर्माना का भी प्रावधान कर दिया गया, जिससे लोग गंदगी फैलाने वाली अपनी हरकतों पर अंकुश लगाएं। पान मसाला खाकर जगह-जगह थूकना अब लोगों को भारी पड़ेगा।

सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के थूकने पर पहले से ही जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में बोर्ड भी लगे हुए हैं, लेकिन इनका पालन नहीं हो रहा है। अब गलती करने वाले से मौके पर ही एक हजार जुर्माना वसूल लिया जाएगा। पर्यावरण संर्वधन एवं प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक बनाने वाली इकाइयों से कहा गया है कि ग्राहकों द्वारा उपयोग किए गए प्लास्टिक कैरी बैग, बोतल आदि को संबंधित वितरक, स्टॉकिस्ट खरीद लें। इस संबंध में अधिनियम भी लाया जाएगा।

20 माइक्रान तक के प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल के संबंध में पहले से ही प्रतिबंध लगा है, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा है। प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में समस्या आ रही है। इससे पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। शासन इस संबंध में नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों को नोटिस भी जारी कर चुका है।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

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- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में 500 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में 250 रुपये और आंगनबाड़ी मिनी कार्यकत्रियों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि होगी।
- भोजन माताओं का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये किए जाने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी।
- खोए पर पांच प्रतिशत टैक्स को समाप्त करके इसे करमुक्त कर दिया गया है।
- एयरो स्पोर्ट्स, हॉट बैलून को तीन वर्ष तक मनोरंजन कर से मुक्त करने, पैक्ड नमकीन पर कर 13.5 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किए जाने का निर्णय।
- साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से रिवर राफ्टिंग को कर मुक्त किया गया।
- मध्याह्न भोजन में छात्र-छात्राओं को पोषण भत्ते के रूप में सप्ताह में एक दिन पांच रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। साथ ही मध्याह्न भोजन में स्थानीय फल, दूध, अंडे आदि भी दिए जाएंगे।
- राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू के 130, बंगाली के 25 एवं गुरुमुखी के 10 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी।
- हल्द्वानी में कैनाल नहर के ऊपर स्थित मटरगली की भूमि को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया गया।
- किसाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना के निर्माण के संबंध में हिमाचल के साथ अनुबंध के तहत बनाए जाने वाली ज्वाइंट वेंचर कंपनी को मंजूरी।
- पंजीकृत ग्रामीण महिला मंगल दलों, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूहों को सरकारी या ग्राम समाज की भूमि को लीज पर देने का निर्णय। इसके लिए यदि निजी भूमि खरीदने की आवश्यकता हुई तो एक लाख के बैंक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति किए जाने का निर्णय। लीज पर देने की कार्रवाई ग्रामीण विकास एवं राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी।
- राज्य के औद्योगिक विकास में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में महिला उद्यमिता पार्क की स्थापना का निर्णय।
- वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों को अब एक करोड़ के बजाय पांच करोड़ से अधिक के वार्षिक टर्नओवर पर सीए से ऑडिट की अनिवार्यता होगी।
- पर्यावरण संवर्धन एवं प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक की इकाइयों से ग्राहकों द्वारा उपयोग किए गए प्लास्टिक कैरी बैग, बोतल आदि को संबंधित वितरक, स्टॉकिस्ट द्वारा इस्तेमाल सामान वापस खरीदने का उत्तरदायित्व दिया गया है। इस संबंध में अधिनियम भी लाया जाएगा।
- वाणिज्यिक परिसंपत्तियों के अंतरण की शुल्क दरें घटाई गई है। इसमें 90 प्रतिशत की कमी किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- कूड़ा फेंकना, थूकना प्रतिबंध विधेयक के प्रारूप को मंजूरी। इसमें 1000 रुपये तक पेनाल्टी की व्यवस्था।
- राज्य भंडारगार निगम का गठन होगा। एमडी सहित 111 पद सृजित। अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण सुरक्षा विधेयक।

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