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Roorkee: तीन तलाक के मामले को लेकर चर्चा में आई आतिया साबरी चेक बाउंस के केस में बरी, जानें पूरा मामला

Sun, 18 Aug 2024 06:19 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, लक्सर (रुड़की)
संवाद न्यूज एजेंसी, लक्सर (रुड़की) Published by: अलका त्यागी Updated Sun, 18 Aug 2024 06:19 PM IST
सार

Roorkee News: अतिया के ससुराल वालों पर धोखाधड़ी से उसके नाम का बैंक खाता खोलकर व फर्जी हस्ताक्षर से चेक जारी करने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में जांच के बाद पति वाजिद अली, ससुर सईद व चेक लेने वाले भी जेल चले गए थे।

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Uttarakhand  Aatiya Sabri who came into Limelight for triple talaq case acquitted in check bounce case again
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार

न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट लक्सर ने तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाली अतिया साबरी पर दायर चेक बाउंस के मामले को फर्जी मानते हुए उन्हें बरी कर दिया। तीन में से एक मामले में वह पहले ही बरी हो चुकी हैं, जबकि एक व्यक्ति ने अपना केस वापस ले लिया है।

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कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी अतिया साबरी को उसके पति वाजिद अली ने तीन तलाक दे दिया था। इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट चली गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन तलाक को रद्द कर दिया था। बाद में अतिया ने अपने पति व ससुराल वालों पर दहेज व खर्च का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं, जसोदरपुर के अफजल ने 4.30 लाख, समीर ने ढाई लाख व मोहम्मदपुर कुन्हारी के शरीफ ने चार लाख के चेक बाउंस का केस अतिया साबरी के खिलाफ कोर्ट में दायर किया था।
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अतिया के ससुराल वालों पर धोखाधड़ी से उसके नाम का बैंक खाता खोलकर व फर्जी हस्ताक्षर से चेक जारी करने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में जांच के बाद पति वाजिद अली, ससुर सईद व चेक लेने वाले भी जेल चले गए थे।
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यह मामला एसीजेएम कोर्ट रुड़की में चल रहा था। उधर, चेक बाउंस के मामले में अतिया साबरी के अधिवक्ता संजय वर्मा ने कोर्ट में बताया था कि अतिया को फंसाने के लिए ससुराल वालों ने फर्जी खाता खोला है। कोर्ट ने निरंजनपुर के जिस बैंक में खाता खोला था उसके दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच कराई थी। जिसमें अतिया साबरी की हैंडराइटिंग न होने की पुष्टि हुई थी।

इसके बाद कोर्ट ने शरीफ के चार लाख वाले मामले में अतिया को दो माह पहले बरी कर दिया था। जबकि एक वादी समीर ने अपना केस वापस ले लिया था। अधिवक्ता वर्मा ने बताया कि अफजल के 4.30 लाख के चेक बांउस के मामले को भी न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदेश्वरी सिंह ने फर्जी मानते हुए अतिया साबरी को बरी कर दिया है।

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