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उत्तराखंड श्रम विभाग : नई नियमावली में सात वर्ष सेवा की शर्त ने रोके अफसरों के प्रमोशन
Thu, 10 Dec 2020 01:00 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
नवीन सक्सेना, अमर उजाला, हल्द्वानी
नवीन सक्सेना, अमर उजाला, हल्द्वानी
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Thu, 10 Dec 2020 01:00 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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सबसे अहम महकमे श्रम विभाग के लिए बनाई गई अधीनस्थ श्रमसेवा नियमावली-2020 के लागू होने से अधिकारियों के प्रमोशन के रास्ते में अवरोध पैदा हो गया है। किसी भी अधिकारी पद पर प्रमोशन के लिए पहले पांच वर्ष सेवा अवधि का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर अब सात वर्ष कर दिया गया है।
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इसका परिणाम यह हुआ कि विभाग में उपश्रमायुक्त से लेकर श्रम प्रवर्तन अधिकारी तक के 25 पद खाली हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी स्तर के एक-एक अधिकारी पर खाली पदों के अधिकारियों के काम का भी बोझ है, जिसके कारण काम प्रभावित हो रहा है। श्रम प्रवर्तन अधिकारियों कोअपने काम के साथ-साथ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ रही है।
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उत्तराखंड राज्य का गठन होने के 15 वर्ष बाद वर्ष 2016 में श्रम विभाग का पुनर्गठन हो सका। इसके चार वर्ष बाद अब प्रदेश शासन ने श्रम विभाग की नई अधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली-2020 को मंजूरी देकर इसे लागू किया है। इसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी और फिर सहायक श्रमायुक्त के पद थे। इससे ऊपर पद पर प्रमोशन के लिए सात वर्ष एक ही पद पर कार्य करने की वरिष्ठता का प्रावधान कर दिया गया है।
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पहले यह अवधि केवल पांच वर्ष की थी। यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में अब भी पांच वर्ष की अवधि वाला प्रावधान चल रहा है। पहले मिनिस्टीरियल स्टाफ में से श्रम प्रवर्तन अधिकारी व श्रम प्रवर्तन अधिकारी से सहायक श्रमायुक्त और सहायक श्रमायुक्त पद से उपश्रमायुक्त पदों पर प्रमोशन होने पद रिक्त पद भर जाते थे लेकिन अब सात वर्ष की शर्त से इसमें देरी हो रही है।
उपश्रमायुक्त पर तीन प्रभार
कुमाऊं मंडल में दो उपश्रमायुक्त कार्यालय हैं। हल्द्वानी स्थित उपश्रमायुक्त कार्यालय में उपश्रमायुक्त का पद रिक्त चल रहा है। ऊधमसिंह नगर उपश्रमायुक्त कार्यालय में नियुक्त उपश्रमायुक्त विपिन कुमार के पास हल्द्वानी के साथ ही उपश्रमायुक्त मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार है। इसी तरह पिथौरागढ़ और हरिद्वार में सहायक श्रमायुक्त के रिक्त पदों का कार्य दूसरे अधिकारी देख रहे हैं।
यहां नहीं है श्रम प्रवर्तन अधिकारी
हल्द्वानी, खटीमा, काशीपुर, टिहरी, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, किच्छा और देहरादून
पद नाम - कुल पद - रिक्त पद
श्रमायुक्त - 01 - 0
अपर श्रमायुक्त - 01 - 01
संयुक्त श्रमायुक्त - 01 - 0
उपश्रमायुक्त - 05 - 02
सहायक श्रमायुक्त - 11 - 02
उपनिदेशक कारखाना - 01 - 0
सहायक निदेशक कारखाना - 05 - 04
श्रम प्रवर्तन अधिकारी - 32 - 16
मिनिस्टीरियल स्टॉफ - 116 - 45
विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए अध्याचन शासन को पूर्व में भेजा जा चुका है। शासन स्तर से ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। विभाग में जो पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाने हैं उसकी प्रक्रिया नियमानुसार अमल में लाई जाएगी।
- दीप्ति सिंह, श्रम आयुक्त उत्तराखंड