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25 लाख का ऋण वापस न करने पर मुकदमा

Sun, 16 Feb 2020 01:09 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 16 Feb 2020 01:09 AM IST
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UREDA directors sue directors for not returning 25 lakh loan
देहरादून। उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) का ब्याज मुक्त 25 लाख का ऋण वापस न करने पर अफाइन स्टील कंपनी के निदेशकाें के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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पटेलनगर स्थित ऊर्जा पार्क स्थित उरेडा मुख्यालय के उप मुख्य परियोजना अधिकारी नीरज कुमार ने पुलिस को बताया कि हरिद्वार स्थित अफाइन स्टील कंपनी के अधिकृत अधिकारी विपुल कुमार को दो दिसंबर 2016 को हुए अनुबंध के आधार पर उद्योगों में ऊर्जा दक्षता संबंधित कार्यों के लिए 25 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया था। बदले में कंपनी की तरफ बैंक के एडवांस चेक दिए गए थे। समयानुसार चेक बाउंस होते चले गए। उरेडा अधिकारी ने बताया कि पत्राचार करने पर कंपनी के निदेशक हरी मोहन लोहिया और रेखा लोहिया ने आश्वासन दिया कि अनुबंध की शर्तों का पालन किया जाएगा। भविष्य में चेकों से भुगतान होता रहेगा। ऐसा ना होने की स्थिति में विपल कुमार के साथ निदेशक भी जिम्मेदार होंगे। आरोप है कि कंपनी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण प्रदान किए गए दूसरे चेक भी बाउंस हो गए। कंपनी के निदेशकों ने वादा खिलाफी करते हुए रकम को जानबूझकर अदा नहीं किया है, जबकि ऋण की राशि बिना ब्याज के दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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