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बहुविवाह के आरोपों से दोषमुक्त हुए यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री, पढ़ें क्या था पूरा मामला

Sat, 03 Nov 2018 08:43 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 03 Nov 2018 08:43 AM IST
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UP Former cabinet minister Acquitted of polygamy allegations 
court - फोटो : PTI

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं एमएलसी साहब सिंह सैनी को अपर सिविल जज (सीनियर डिविजन) सीमा डुंगरकोटी की अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया है। उनके खिलाफ देहरादून निवासी एक महिला ने साल 2013 में बहुविवाह का आरोप लगाते हुए वाद दायर किया था। साथ ही खुद को सैनी की पहली पत्नी बताया था। 

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देहरादून निवासी सुमित्रा देवी ने साहब सिंह सैनी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बिना तलाक दिए रीटा नाम की महिला से शादी कर ली है। इसके अलावा अपने पुत्र को भी सैनी का पुत्र बताया था। साल 2016 में न्यायालय ने सुमित्रा के पुत्र का डीएनए साहब सिंह सैनी से मैच कराने के आदेश जारी किए थे, लेकिन जांच में डीएनए मैच नहीं हुआ। 
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गत 25 अक्तूबर को इस मामले में एसीजे तृतीय सीमा डुंगरकोटी की अदालत में अंतिम बहस हुई थी। इसके बाद न्यायालय ने फैसले को शुक्रवार तक सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। उसके बाद फैसला सुनाते हुए साहब सिंह सैनी को आरोपों से मुक्त कर दिया।
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अदालत के फैसले पर सहारनपुर निवासी सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे व वर्तमान में एमएलसी (विधान परिषद सदस्य) साहब सिंह सैनी ने खुशी जताई है। साथ ही कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। उधर सुमित्रा देवी ने मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कही है। 

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