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Uttarakhand: धामी सरकार के इस फैसले पर यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद को आपत्ति, एक्ट उल्लंघन को लेकर लिखा पत्र
Sat, 01 Apr 2023 11:47 AM IST
रेनू सकलानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Sat, 01 Apr 2023 11:47 AM IST
सार
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने नियामक आयोग को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64-4 के तहत सात दिन पूर्व आयोग को टैरिफ जारी करना चाहिए।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से एक अप्रैल से दो दिन पूर्व विद्युत दरें जारी करने पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आयोग ने एक्ट का उल्लंघन किया है।
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अवधेश कुमार ने शुक्रवार को एक पत्र नियामक आयोग के सचिव नीरज सती को भेजा। इसमें उन्होंने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64-4 के तहत सात दिन पूर्व आयोग को टैरिफ जारी करना चाहिए।
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राज्य में बिजली दरों का आदेश 30 मार्च को जारी हो रहा है, जो कि 24 घंटे के भीतर ही एक अप्रैल से बिजली दरों को लागू करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने मांग की कि नए टैरिफ को विद्युत अधिनियम के तहत लागू किया जाए। उन्होंने किसानों की बिजली दरों को भी और कम करने की गुहार आयोग से लगाई है।