Unlock-1: उत्तराखंड में बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवनों के उपयोग की इजाजत, ये रहेगी व्यवस्था
- मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, कन्टेनमेंट जोन में रहेगा प्रतिबंध
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अनलॉक-1 में उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को विवाह समारोह स्थलों/सामुदायिक भवनों में आयोजनों को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव के स्तर से जारी किए गए आदेश के तहत प्रदेश में अब बैंक्वेट व कम्यूनिटी हॉल में आयोजन हो सकेंगे।
यह भी पढ़ें: Coronavirus: उत्तराखंड में शुक्रवार को सामने आए 69 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या हुई 1724
हालांकि कनटेनमेंट जोन में इन पर प्रतिबंध रहेगा। लॉकडाउन के दौरान ही प्रदेश में विवाह समारोह स्थलों और सामुदायिक भवनों के उपयोग पर रोक लगा दी गई थी। अब अनलॉक-1 के तहत इनके उपयोग की अनुमति दे दी गई है।
यह रहेगी व्यवस्था
- बैंक्वेट एवं कम्यूनिटी हॉल में आयेजित समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे।
- शामिल होने वाले लोगों को शपथ पत्र भरकर देना होगा, जिसमें वे यह स्पष्ट बताएंगे की वे कहां ठहरे हुए हैं।
- दूल्हा और दुल्हन के हाईलोड वाले शहरों से आने वाले रिश्तेदारों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें घूमने-फिरने की अनुमति नहीं होगी।
- विवाह समारोह एवं सामुदायिक स्थलों के प्रबंधन को सभी अतिथियों एवं अपने कर्मियों का रिकार्ड रखना होगा। प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी और उसका रिकार्ड भी रखना होगा। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।