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Uniform Civil Code: नई व्यवस्था...यूसीसी लागू होने पर निकाय स्तर पर होगा विवाह और तलाक का पंजीकरण

Fri, 27 Sep 2024 09:40 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 27 Sep 2024 09:40 PM IST
सार

यूसीसी लागू होने के साथ विवाह और तलाक का ब्यौरा सरकार के पास शीघ्रता से पहुंचना जरूरी है, इसलिए यूसीसी के प्रावधानों से संबंधित विवाह, तलाक, वसीयत आदि प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जा रहा है।

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Uniform Civil Code New system registration of marriage and divorce will be done at Nikay level
रजिस्ट्रेशन - फोटो : Istock(प्रतीकात्मक तस्वीर)

विस्तार

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली लागू होने पर विवाह और तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से किए जाएंगे। इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी विवाह और तलाक के पंजीकरण कराने के लिए सक्षम होंगे। इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना अनुमोदन दिया है। अभी तक दोनों पंजीकरण उप रजिस्ट्रार द्वारा किए जाते हैं, जिसके लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है और प्रक्रिया भी आसान नहीं होती।

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यूसीसी लागू होने के साथ विवाह और तलाक का ब्यौरा सरकार के पास शीघ्रता से पहुंचना जरूरी है, इसलिए यूसीसी के प्रावधानों से संबंधित विवाह, तलाक, वसीयत आदि प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जा रहा है।
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वित्त मंत्री अग्रवाल ने बताया कि अब निकायों के सक्षम अधिकारी ही उप रजिस्ट्रार के दायित्व का निर्वाह करेंगे। इसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। पंजीकरण की कार्यवाही ऑनलाइन की जाएगी, जो यूसीसी पोर्टल के माध्यम से संपादित होगी। निकाय स्तर पर एकत्रित किए जाने वाले डाटा को केंद्रीयकृत डाटा के रूप में जमा किया जाएगा। इस कार्य के लिए सक्षम अधिकारी को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

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