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उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, पढ़े-लिखे ही लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, घर में शौचालय होना भी जरूरी

Sat, 29 Sep 2018 05:20 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 29 Sep 2018 05:20 AM IST
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Uneducated Politicians will not participate in Panchayat chunav without toilet in house 
trivendra singh rawat

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अब पढ़ा-लिखा होना जरूरी होगा। ग्राम पंचायत में वार्ड पंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष पद तक चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जाएगी।

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वहीं, दो से अधिक बच्चे वाले और ऐसे लोग जिनके घर शौचालय नहीं है, वो भी त्रिस्तरीय पंचायत में किसी भी पद पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। प्रदेश सरकार पंचायतीराज एक्ट में यह प्रावधान करने जा रही है।
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राज्य में अगले साल पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव से पहले सरकार ने एक्ट में नए प्रावधानों को शामिल करने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक के बाद विभागीय मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में वार्ड सदस्य से लेकर प्रधान, बीडीसी, जिपं अध्यक्ष पद के लिए शैक्षिक योग्यता तय की जाएगी।
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पद के अनुसार ही आठवीं, दसवीं, इंटरमीडिएट व स्नातक शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जाएगी। इस संबंध में सचिव पंचायतीराज रंजीत कुमार सिन्हा को कानूनी व गाइड लाइन के अनुसार समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
                

अभी तक यह है प्रावधान

Uneducated Politicians will not participate in Panchayat chunav without toilet in house 
विभागीय मंत्री अरविंद पांडे

मंत्री ने कहा कि नए पंचायतीराज एक्ट में प्रावधान किया गया कि जिस व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होंगे या फिर जिनके घर में शौचालय नहीं है, वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साफ है कि इन प्रावधानों के लागू होने के बाद आगामी पंचायत चुनाव में कई दावेदार अयोग्य हो जाएंगे।

अभी तक यह है प्रावधान
पंचायतीराज एक्ट में अभी तक पंचायत चुनाव के लिए कोई शैक्षिक योग्यता की शर्त नहीं है। मतदाता सूची में नाम है तो पंचायत में किसी भी पद पर चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार की मंशा है कि पंचायतों में पढ़े लिखों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। इससे पंचायतों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी। हरियाणा राज्य ने पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता का प्रावधान किया है।

राज्य में यह है त्रिस्तरीय पंचायत का स्वरूप
पंचायत                            पंचायतों की संख्या                    निर्वाचित सदस्य
ग्राम पंचायत                        7958                                    53103
क्षेत्र पंचायत                        95                                        3266
जिला पंचायत                     13                                            438

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