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क्लेम के साथ दो साल का ब्याज भी देना होगा

Sun, 29 Sep 2019 01:45 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 29 Sep 2019 01:45 AM IST
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Two years of interest will also have to be paid with the claim
देहरादून। बीमारी के बाद क्लेम की रकम देने से इनकार करने वाली इंश्योरेंस कंपनी को अब यह रकम मय ब्याज अदा करनी होगी। ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर जिला उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध अपना फैसला सुनाया है।
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देहरादून रोड ऋषिकेश निवसी डॉ. कैलाश चंद गोयल ने वर्ष 2016 में ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। अगले ही साल 11 जनवरी 2017 को डॉ. गोयल की अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जांच में आया कि वे हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं। इस बीच 26 जनवरी 2017 को उन्हें सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती किया गया। वहां उनका 28 जनवरी 2017 तक इलाज चला, जिसमें करीब एक लाख रुपये खर्च आया। डॉ. गोयल ने जब क्लेम के लिए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क किया तो उन्होंने क्लेम देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कई बार पत्राचार हुआ, लेकिन कंपनी किसी न किसी तरह का बहाना बनाकर उन्हें टालती रही। इस पर डॉ. गोयल ने 16 जून 2017 को उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम को शिकायत कर दी। इस पर फोरम ने शनिवार को कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसे एक लाख रुपये मय नौ प्रतिशत ब्याज डॉ. गोयल को अदा करने के आदेश दिए हैं। यही नहीं 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और तीन हजार रुपये वाद खर्च के रूप में भी कंपनी डॉ. गोयल को अदा करेगी।
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