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Dehradun News: धोखाधड़ी के दोषी को तीन साल कैद

Tue, 01 Jul 2025 10:30 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 01 Jul 2025 10:30 PM IST
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Three years imprisonment for fraud
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सैय्यद गुफरान की कोर्ट ने सुनाई सजा, छह हजार रुपये जुर्माना लगाया
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देहरादून। धोखाधड़ी कर जमीन बेचने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सोमवार को उसे तीन साल कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वर्ष 2017 के इस मुकदमे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सैय्यद गुफरान की कोर्ट ने उसे जालसाजी के आरोप में दोषमुक्त भी किया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को तीन महीने अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।



प्रेमनगर के रहने वाले रितेश खत्री ने धौलास निवासी घनश्याम के खिलाफ नौ दिसंबर 2017 को धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया था। खत्री का कहना था कि उन्होंने 17 अप्रैल 2014 को घनश्याम से धौलास में एक जमीन खरीदी थी। इसका सौदा पूनम और गौरव ने कराया था। विकासनगर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में इस जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी गई और बाद में खत्री के नाम दाखिल खारिज भी हो गया। इस बीच खत्री को पता चला कि इस जमीन को वह आठ माह पहले दो सितंबर 2013 को किसी यूसुफ नाम के व्यक्ति को भी बेच चुका है।
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मुकदमे की विवेचना के दौरान खत्री का पूनम और गौरव के साथ समझौता हो गया। इस पर पुलिस ने केवल घनश्याम के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में आरोपपत्र दाखिल किया। आरोप था कि उसने जमीन बेचने के लिए सरकारी दस्तावेज भी जाली बनाए हैं। मगर, कोर्ट में जालसाजी का आरोप घनश्याम पर सिद्ध नहीं हो पाया। लिहाजा, कोर्ट ने घनश्याम को केवल धोखाधड़ी का ही दोषी पाते हुए सजा का एलान कर दिया।
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