करोड़ों के टीएचडीसी घोटाले में तीन साल की जेल
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करोड़ों रुपये के टीएचडीसी घोटाले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार लिया। जिसे अदालत ने तीन साल की कैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड न देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। दोषी करार दिया गया व्यक्ति फरवरी 2014 से जेल में है।
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टीएचडीसी) में करोड़ों रुपये के घोटाले का यह मामला तीन अप्रैल 2012 को सामने आया था। टीएचडीसी के अधिकारी ने सीबीआई से इसकी शिकायत की थी।
इसमें फर्जी चेक के माध्यम से टीएचडीसी के खाते से 9 करोड़ 27 लाख 51 हजार 747 रुपये फर्जी खाते में हस्तांतरित कर निकाले गए। सीबीआई ने मामले की जांच कर पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
स्वीकार कर लिए आरोप
शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक द्विवेदी की अदालत में आरोपी हेमंत कुमार निवासी इंदौर की ओर से आरोप स्वीकार करते हुए कम से कम सजा के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। आरोपी ने कहा कि वह चालक है। गरीब व्यक्ति है, उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, वह भविष्य में फिर से ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा।
सीबीआई वकील की कम सजा पर आपत्ति नहीं
सीबीआई के वकील ने कहा कि आरोपी का प्रकरण में संक्षिप्त रोल है, यदि अभियुक्त को दंडित करने में लचीला रुख अपनाया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
इन धाराओं में हुई सजा
आरोपी को धोखाधड़ी, टीएचडीसी के फर्जी चेक और अन्य दस्तावेजों की कूटरचना करने, दस्तावेजों को यह जानते हुए कि कूटरचित हैं, इनका असली के रूप में प्रयोग करने, कूटकृत दस्तावेजों को जानते हुए अपने कब्जे में रखने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
यह था आरोप
आरोप स्वीकारने वाला हेमंत वाहन चालक था, लेकिन उसे ऋतिका इंटरप्राइजेज नाम की फर्म का मालिक दर्शाया गया था। उसके खाते में फर्जी तरीके से लोन निकाला गया था।
प्रकरण में ये हैं अन्य आरोपी
विष्णु पातीदार निवासी इंदौर, कुणाल भौसले निवासी इंदौर, महेश शर्मा निवासी इंदौर, रमेश कुमार निवासी नई दिल्ली, रमेश बजाज और हेमंत कुमार इंदौर, गौरव सेठी निवासी सुभाष नगर नई दिल्ली, नवीन प्रकाश निवासी नई दिल्ली, पंकज कुमार, मनोहर लाल, रमेश गर्ग, मंगलेश पातीदार, हेमंत कुमार और महेश कुमार निवासी नई दिल्ली।