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Dehradun News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Tue, 09 Jul 2024 05:28 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jul 2024 05:28 AM IST
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The youth's bail plea has been rejected by FTSC/Additional
Iलक्सर क्षेत्र निवासी किशोरी बहला-फुसलाकर ले गया था आरोपीI
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नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक की जमानत याचिका एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कि 20 अगस्त 2022 को लक्सर क्षेत्र गांव में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने घर से बिना किसी को बताकर रेलवे स्टेशन हरिद्वार पहुंच गई थी। जहां उसे आरोपी युवक मिला था। वह उसे बहला फुसलाकर अपने साथ घुमाने के बहाने होटल में ले गया और उससे दुष्कर्म किया था। पीड़िता की माता ने बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने पीड़िता के परिजनों को सूचना दी थी। जहां पीड़िता का जीजा व अन्य उसे दिल्ली से हरिद्वार लेकर पहुंचे थे।




घर लौटकर पीड़िता ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद पीड़िता के परिजन ने आरोपी मो. मुश्ताक कादरी निवासी सिरासौल सीताराम थाना बिल्सी जनपद बदायूं यूपी के खिलाफ खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष ने केस में अधिकांश गवाहों की गवाही करा दी गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी चंद्रमणि राय ने जमानत याचिका सुनवाई के बाद निरस्त कर दी है।
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