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उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर देश के अन्य राज्यों में भी हो मेयरों का पांच साल कार्यकाल

Thu, 16 Sep 2021 01:41 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 16 Sep 2021 01:41 AM IST
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The tenure of the mayors should be five years in all the states.
बैठक् में पहुंचे मेयर सुनील उनियाल गामा का स्वागत करते लोग। - फोटो : desk
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर देश के अन्य राज्यों में भी मेयर का कार्यकाल पांच साल किए जाने की मांग उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित ऑल इंडिया मेयर काउंसिल में पुरजोर तरीके से उठाई गई। सभी राज्यों के मेयरों ने कहा कि केंद्र सरकार को 74वें संविधान संशोधन को जल्द लागू करना चाहिए।
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देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि मेयर काउंसिल की बैठक में शामिल देश के सभी राज्यों के मेयर ने 74वें संविधान संशोधन को जल्द लागू किए जाने, उत्तराखंड की तर्ज पर मेयर का कार्यकाल पांच साल किए जाने की मांग उठायी। ताकि, पूरे देश में मेयर के कार्यकाल में एकरूपता लायी जा सके। बैठक में मेयर का निर्वाचन पार्षदों के बजाय आम जनता द्वारा किए जाने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई गई। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि 74वां संविधान संशोधन लागू होने से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नगर निगमों को पर्याप्त बजट मुहैया कराने के साथ ही मेयरों को और अधिक अधिकार संपन्न बनाया जा सकेगा। साथ ही महानगरों, नगरों का विकास भी तेजी से हो सकेंगे।
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यह है 74वां संविधान संशोधन
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के मद्देनजर 73वें व 74वें संविधान संशोधन को पारित कराया था। 73वें संविधान संशोधन के तहत जहां पंचायतों को स्थानीय व्यवस्थाओं के सारे अधिकार मिलने थे। वहीं, 74वें संविधान संशोधन के जरिए नगर निकायों को एक तरह से संबंधित नगर के विकास की जिम्मेदारी सौंपी जानी थी। इसमें नगरीय योजना के साथ ही यातायात और जनसुविधाएं शामिल हैं, लेकिन 29 साल बाद भी इन संशोधनों को लागू नहीं किया जा सका है।
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