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Dehradun News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

Thu, 17 Oct 2024 02:23 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 17 Oct 2024 02:23 AM IST
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The fast track court has convicted the accused of raping
Iफास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी के साथी को अपहरण में सुनाई पांच साल की सजाI
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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, उसके साथी को अपहरण का दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पंकज तोमर ने फैसला सुनाया।

इस मामले में मई 2022 को डोईवाला थाने में वसीम निवासी हरिपुर नवादा मोहकमपुर और रिहान निवासी बद्रीपुर जोगीवाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी 30 अप्रैल को किशोरी को ले गए थे। मसूरी ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने रिहान को अपहरण और वसीम को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए फैसला सुनाया।
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कोर्ट ने वसीम अहमद को 20 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, रिहान को अपहरण के दोष में पांच साज की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया।
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