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कार का शीशा तोड़कर टप्पेबाजी करने वाले टप्पेबाज की जमानत याचिका खारिज

Sat, 27 Nov 2021 02:03 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 27 Nov 2021 02:03 AM IST
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The bail application of the scuffler who broke the glass of the car was rejected
गाड़ी का शीशा तोड़कर उससे बैग चुराने वाले टप्पेबाज की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम तरुण की कोर्ट ने रद्द कर दी है। आरोपी को बसंत विहार पुलिस ने मय चोरी गए लैपटॉप और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया था। वह 14 नवंबर से न्यायायिक हिरासत में जेल में बंद था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव गुप्ता ने बताया कि थाना वसंत विहार में दो लोगों को टप्पेबाजों को गिरफ़्तार किया था। उन पर ऋषभ शाह की गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें रखे दो बैग, जिसमें एक लैपटॉप,चार्जर, माउस, मोबाइल चार्जर पैन ड्राइव आदि सामना चोरी करने का आरोप था। पुलिस ने उन्हें चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया था। मामले में एक आरोपी महेंद्र कुमार उर्फ फौजी के जीजा हिमांशु गोयल ने अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश पंचम तरुण के कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। तमाम सबूतों और बयानों के बाद कोर्ट ने आरोपी महेंद्र कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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