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उत्तराखंड में मासूम से दुष्कर्म के दोषी की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Thu, 26 Apr 2018 02:59 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 26 Apr 2018 02:59 PM IST
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supreme court stops rape guilty sentenced of death uttarakhand
सुप्रीम कोर्ट

रेप के बाद उत्तराखंड की आठ वर्षीय बच्ची की  हत्या मामले में दोषी ठहराए गए करणदीप शर्मा की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी।

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सजा पर रोक लगाते हुए निचली अदालत से इस मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड मांगे हैं।

मामले के मुताबिक काशीपुर निवासी आठ वर्षीय बच्ची 25 जून, 2016 की रात इलाके में आयोजित एक धार्मिक समारोह में गई थी।
 

करणदीप को अपहरण, रेप और हत्या का दोषी ठहराया

supreme court stops rape guilty sentenced of death uttarakhand
RAPE - फोटो : SELF
वहां इलेक्ट्रिशियन करणदीप बच्ची को देवी की भांति सजाने का झांसा देकर उसे सुनसान इलाके में ले गया। इसके बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी।

अगले दिन बच्ची का शव खेत में पड़ा मिला। इस मामले में अप्रैल 2017 में फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने करणदीप को अपहरण, रेप और हत्या आदि का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलने पर बाद में करणदीप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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