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सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले को किया खारिज, उत्तराखंड में जारी रहेगा खनन
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Mon, 10 Apr 2017 04:04 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने उत्तराखंड सरकार को राहत देते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है।
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बता दें कि उत्तराखंड में खनन आमदनी का बड़ा स्रोत है। जन हित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में चार माह के लिए खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी थी।
जिसके बाद राज्य खनन महकमे ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष पुर्नविचार याचिका दायर करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने उत्तराखंड सरकार की दलीले सुनते हुए राहत दी।
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