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राज्य सूचना आयोग: सूचना न देने पर चिकित्सा अधीक्षक भगवानपुर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार को नोटिस

Sun, 08 May 2022 02:16 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sun, 08 May 2022 02:16 PM IST
सार

सूचना उपलब्ध न कराने के मामलों को राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को चेताया कि क्यों न उनके खिलाफ इस देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा दिया जाए।

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State Information Commission, Notice to health officer for not giving information
नोटिस - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अस्पताल से जुड़ी सूचनाएं समय से न देने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक और हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।दरअसल, दिल्ली निवासी संदीप कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दो अलग-अलग सूचनाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर से जानकारी मांगी गई थी।

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दो महीने बाद भी सूचना नहीं दी गई तो उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील की। इसके बाद भी समय से सूचना नहीं मिली। आखिरकार, दोनों मामलों को लेकर संदीप कुमार राज्य सूचना आयोग पहुंचे। राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने इस पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को चेताया कि क्यों न उनके खिलाफ इस देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा दिया जाए।
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उन्होंने हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि पूर्व में दी गई सूचना से इतर पूर्ण सूचना एक सप्ताह के भीतर अपीलार्थी संदीप कुमार को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अपीलार्थी की ओर से लगाए गए आरोपों के सापेक्ष अपना उत्तर आयोग के सामने प्रस्तुत करना होगा। दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए दो जून को अगली सुनवाई तय की गई है।

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