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Dehradun News: मतदाता सूची में नाम शामिल करने का विशेष अभियान शुरू
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Iएसआईआर खत्म होने के बाद अब चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में मतदाता सूची में नाम शामिल करने का विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बुधवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस कर अभियान की जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में आठ से दस अक्तूबर को सभी 12,543 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी विशेष कैंप कर प्री-एसआईआर एवं एसआईआर अभियान के तहत एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, डेथ और डुप्लीकेट) सूची में शामिल मतदाताओं का सत्यापन कर पात्र मतदाताओं की सूची तैयार करेंगे। 12 से 20 अक्तूबर तक बीएलओ घर-घर जाकर तैयार सूची वाले मतदाताओं के फॉर्म-6 भरवाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभियान में बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे, जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं। चिह्नित मतदाताओं के घर जाकर मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे। जो योग्य होंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने को फॉर्म-6 भरवाएंगे। प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास भी उपस्थित रहे।I
Iइस बार फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट भीI
Iमुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने बताया कि इस बार नया वोटर बनने के फॉर्म के साथ बीएलओ को अपनी फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी लगानी होगी। इस रिपोर्ट पर भाजपा-कांग्रेस या संबंधित दलों के बीएलए के हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे। यह रिपोर्ट वोट बनने का मजबूत आधार बनेगा। इस दौरान बीएलओ मतदाता से संबंधित दस्तावेज भी ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 2003 की मतदाता सूची से मिलान भी कर सकते हैं।I
Iफॉर्म-6 की घोषणा पर नहीं कोई विवादI
Iएक सवाल के जवाब में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि फॉर्म-6 में दिए गए घोषणा के कॉलम में कोई विवाद नहीं है। इसमें साफतौर पर लिखा है कि आपका नाम किसी अन्य मतदाता सूची में शामिल नहीं है। फिर चाहे वह नया मतदाता हो या पुरानी लिस्ट से नाम कट चुका मतदाता।I
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Iइस बार फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट भीI
Iमुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने बताया कि इस बार नया वोटर बनने के फॉर्म के साथ बीएलओ को अपनी फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी लगानी होगी। इस रिपोर्ट पर भाजपा-कांग्रेस या संबंधित दलों के बीएलए के हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे। यह रिपोर्ट वोट बनने का मजबूत आधार बनेगा। इस दौरान बीएलओ मतदाता से संबंधित दस्तावेज भी ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 2003 की मतदाता सूची से मिलान भी कर सकते हैं।I
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Iफॉर्म-6 की घोषणा पर नहीं कोई विवादI
Iएक सवाल के जवाब में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि फॉर्म-6 में दिए गए घोषणा के कॉलम में कोई विवाद नहीं है। इसमें साफतौर पर लिखा है कि आपका नाम किसी अन्य मतदाता सूची में शामिल नहीं है। फिर चाहे वह नया मतदाता हो या पुरानी लिस्ट से नाम कट चुका मतदाता।I
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