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Dehradun News: चरस बरामदगी में तस्कर को 10 साल की कठोर कैद, एक लाख जुर्माना
Wed, 29 Jul 2026 11:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Updated Wed, 29 Jul 2026 11:24 PM IST
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विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) नंदन सिंह की अदालत ने 1.20 किलोग्राम चरस बरामदगी के मामले में सहारनपुर (यूपी) के कसमपुर बड़ा कुआं (थाना मिर्जापुर) निवासी मोहम्मद फुरकान को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, 12 जनवरी 2016 को सेलाकुई में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिना नंबर की बाइक से आ रहे फुरकान को पकड़ा था। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत तलाशी लेने पर उसके पास से 1.20 किलो चरस बरामद हुई थी। सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र चंद्र बहुगुणा ने गवाहों के बयान और एफएसएल की रिपोर्ट सहित मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किए। न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए बरामदगी व वैज्ञानिक साक्ष्यों को विश्वसनीय माना और अभियोजन का आरोप संदेह से परे सिद्ध होने पर दोषी को सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार, 12 जनवरी 2016 को सेलाकुई में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिना नंबर की बाइक से आ रहे फुरकान को पकड़ा था। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत तलाशी लेने पर उसके पास से 1.20 किलो चरस बरामद हुई थी। सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र चंद्र बहुगुणा ने गवाहों के बयान और एफएसएल की रिपोर्ट सहित मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किए। न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए बरामदगी व वैज्ञानिक साक्ष्यों को विश्वसनीय माना और अभियोजन का आरोप संदेह से परे सिद्ध होने पर दोषी को सजा सुनाई।
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