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उत्तराखंड: दुष्कर्म और लैंगिक अपराध के मामलों में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई

Mon, 27 Apr 2020 07:04 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अल्मोड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अल्मोड़ा Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 27 Apr 2020 07:04 PM IST
सार

  • वीडियो कांफ्रेंसिंग से दोनों पक्षों के वकीलों ने की बहस

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Sexual Assault two case bail Appeal dismissed in almora during hearing on video conferencing
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में  विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में नैनीताल जिले के निवासी आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस हुई। एक अन्य मामले में भी आरोपी को जमानत नहीं दी गई। नगर के एक मोहल्ले में किराए के कमरे में रहने वाली एक नाबालिग गत 14 फरवरी को घर से आईटीआई जाने के लिए निकली, लेकिन घर नहीं लौटी।

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इसके बाद उसके पिता ने 18 फरवरी को नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने एक माह बाद 18 मार्च को मिडल फील्ड गार्डन, सभरपुर सेक्टर गुरुग्राम हरियाणा से रवींद्र कुमार जीना के साथ नाबालिग को बरामद किया। आरोपी रवींद्र कुमार जीना ग्राम कूल पट्टी प्यूड़ा जिला नैनीताल का मूल निवासी है।

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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 और 5/6 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग से ऑनलाइन मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

इधर, लैंगिक अपराध के एक अन्य मामले में भी विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने आरोपी मो. आमिर ग्राम ईदगाह पक्का गांठ जिला बागपत इदगाह रोड की भी धारा 363, 366, 376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट में जमानत खारिज कर दी है। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। दोनों मामलों में अभियोजन पक्षों की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैनवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने प्रभावी पैरवी की।

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