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23 से विधानसभा की 300 मीटर परिधि में धारा 144
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23 अगस्त से प्रस्तावित सत्र के दौरान विधानसभा की 300 मीटर परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। यह विधानसभा सत्र की समाप्ति तक लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थल, चौराहे या सड़क पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। विधानसभा सत्र के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिलाधिकारी की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि 23 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, जिस दौरान विभिन्न राजनीतिक दल, संगठन व समुदाय अनशन, धरना-प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे शांति व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसको देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इसका उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान हथियार, लाठी, स्टिक, तलवार समेत कोई अन्य अस्त्र-शस्त्र साथ लेकर नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि इस दौरान क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउड स्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, सांप्रदायिक भावना वाले उत्तेजक भाषण और भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार भी प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान जुलूस पर भी प्रतिबंध रहेगा। बिना पूर्व अनुमति से जुलूस या सभा का आयोजन नहीं होगा।
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जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि 23 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, जिस दौरान विभिन्न राजनीतिक दल, संगठन व समुदाय अनशन, धरना-प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे शांति व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसको देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इसका उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान हथियार, लाठी, स्टिक, तलवार समेत कोई अन्य अस्त्र-शस्त्र साथ लेकर नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।
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उन्होंने बताया कि इस दौरान क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउड स्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, सांप्रदायिक भावना वाले उत्तेजक भाषण और भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार भी प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान जुलूस पर भी प्रतिबंध रहेगा। बिना पूर्व अनुमति से जुलूस या सभा का आयोजन नहीं होगा।
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