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Scrap policy: दून संभाग में लागू हुई स्क्रैप पॉलिसी, ये दस्तावेज देकर पा सकेंगे टैक्स में छूट

Fri, 17 Nov 2023 03:41 PM IST
देहरादून ब्यूरो अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Fri, 17 Nov 2023 03:41 PM IST
सार

अक्तूबर में राज्य में स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत 15 वर्ष पुराने वाहन कबाड़ के तौर पर स्क्रैप सेंटर में दिए जा सकेंगे।

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Scrap policy implemented in Doon division able to get tax exemption
कार - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

कैबिनेट में मंजूरी के बाद स्क्रैप पॉलिसी को दून संभाग में सात नवंबर से लागू कर दिया गया है। अब कोई भी वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन को स्क्रैप सेंटर में देकर प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है। इस प्रमाण पत्र के जरिए नया वाहन खरीदने पर टैक्स में 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए की छूट वाहन स्वामी को दी जाएगी।

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गौरतलब हो कि अक्तूबर में राज्य में स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत 15 वर्ष पुराने वाहन कबाड़ के तौर पर स्क्रैप सेंटर में दिए जा सकेंगे। स्क्रैप की कीमत के अलावा सेंटर 25 प्रतिशत टैक्स छूट का प्रमाणपत्र भी देगा। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि नया वाहन खरीदने पर प्रमाणपत्र जमा करना होगा। इससे टैक्स में 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये की छूट मिल सकेगी। वहीं व्यवसायिक वाहनों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है।
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पॉलिसी के नियमों के तहत 2003 से पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने पर पुराना टैक्स और जुर्माना 100 फीसदी माफ होगा। वर्ष 2003 से 2008 के बीच के वाहनों का पुराना बकाया टैक्स 50 प्रतिशत, जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट होगी। 2008 के बाद के व्यावसायिक वाहनों में पुराने बकाया टैक्स में कोई छूट नहीं होगी, हालांकि उसके जुर्माने पर 50 प्रतिशत छूट होगी।
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ऐसे पाएं लाभ
अपनी पुरानी कार को रुड़की में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसेलिटी सेंटर पर ले जाएं। वहां पर कार देकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इस प्रमाण पत्र को नई कार लेते समय एजेंसी या आरटीओ कार्यालय में जमा करें। इससे टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिल जाएगी।

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