छात्रवृत्ति घोटाला: दो सहायक समाज कल्याण अधिकारी सस्पेंड, 48 घंटे न्यायिक हिरासत में रहे
- एक टिहरी दूसरा हरिद्वार में था तैनात, एसआईटी की आख्या के बाद समाज कल्याण निदेशक ने की कार्रवाई
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छात्रवृत्ति घोटाले में टिहरी और हरिद्वार में तैनात दो सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रही एसआईटी घोटाले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है।
सहायक समाज कल्याण अधिकारी जीतमणि भट्ट राजकीय विकलांग कर्मशाला चमियाला टिहरी गढ़वाल में बुनाई प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत थे। उनके खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाले में थाना मुनिकीरेती में आईपीसी की धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
उन्हें आठ नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उधर, हरिद्वार में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी सोम प्रकाश के खिलाफ भी थाना सिडकुल में आईपीसी की धारा 420, 120, धारा 13(डी)/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर एसआईटी ने 14 अक्तूबर को उन्हें गिरफ्तार किया था।
48 घंटे से अधिक अवधि तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण सोम प्रकाश को भी निलंबित कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग में तैनात रहे विनोद कुमार नैथानी और मुनीष कुमार त्यागी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके सेवानिवृत्त होने के कारण अब विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है, हालांकि उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी।
सहायक समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार और टिहरी 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी की तिथि से निलंबित किया गया है। -विनोद गिरी गोस्वामी, समाज कल्याण निदेशक