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कोर्ट के आदेश पर युवक के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज

Sun, 11 Sep 2022 12:36 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 11 Sep 2022 12:36 AM IST
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SC-ST case registered on court order
न्यायालय के आदेश पर कोतवाली विकासनगर पुलिस ने एक महिला और उसके पति के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और सोशल मीडिया के जरिये छवि धूमिल करने के आरोप में एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है।
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क्षेत्र की एक महिला ने प्रतिवादी जोगेंद्र सिंह बेदी निवासी निकट गीता भवन विकासनगर के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। कार्रवाई न होने पर महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। पीड़िता के अधिवक्ता ललित कुमार ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पंचम अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश देहरादून की अदालत ने महिला के प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अन्वेषण के आदेश पारित किए थे। जिस आधार पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से महिला और उसके पति के खिलाफ जातिगत टिप्पणी की गई। यह सभी तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे गए थे। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि मामला एसटी-एसटी एक्ट से संबंधित है, इसलिए जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर करेंगे।
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