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उत्तराखंड: रुलेक ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा बहाली के अध्यादेश को हाईकोर्ट में किया चैलेंज

Wed, 11 Sep 2019 03:25 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 11 Sep 2019 03:25 PM IST
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RLEC challenge Ordinance approved to provide facilities to former Chief Ministers in High court
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

रुरल लिटिगेशन एंड एंटाईटलमेंट केंद्र (रुलेक) संस्था ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा बहाली के उत्तराखंड सरकार के अध्यादेश को नैनीताल हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। आज मामला केवल दर्ज किया गया है। इसकी सुनवाई गुरुवार को होगी।

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बता दें कि राजभवन ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। इस अध्यादेश में नया प्रावधान जोड़ा गया है। जिसके तहत अभी तक के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को ही सुविधा मिल सकेंगी। भविष्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।
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पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास समेत अन्य सुख-सुविधाओं के संबंध में अध्यादेश को बीती 13 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल ने गुपचुप तरीके से मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल से मंजूर उक्त अध्यादेश को हफ्तेभर बाद राजभवन भेजा गया। राजभवन ने भी इस अध्यादेश को मंजूरी देने में 15 दिन से ज्यादा वक्त लिया था। 
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मिलेंगी ये सुविधाएं: 
सरकारी किराया दर पर आवास 
चालक समेत मुफ्त वाहन 
मिलेगा ओएसडी या पीआरओ 
सुरक्षा गार्ड 
टेलीफोन व अन्य सुविधाएं 

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