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उत्तराखंड : पदोन्नति में आरक्षण मामले में सु्प्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट से भी राज्य सरकार को राहत
Tue, 12 May 2020 09:00 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Tue, 12 May 2020 09:00 AM IST
सार
- हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के याचिका वापस लेने पर सरकार को मिली बड़ी राहत
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हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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विस्तार
पदोन्नति में आरक्षण मामले में सु्प्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट से भी राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया है। जिसके बाद एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया।
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हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पौड़ी गढवाल के शिक्षक अनूप कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जबकि ज्ञानचंद्र बनाम सरकार मामले में कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण का आदेश पारित किया था।
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इस मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो फैसला पक्ष में आया। कोर्ट के फैसले की वजह से पिछले वर्ष जुलाई से एलटी से पदोन्नति पर रोक लगा दी गई थी। शिक्षा विभाग ने 1848 पदों पर पदोन्नित की औपचारिकताएं पूरी की थीं। याचिकाकर्ता अनूप ने अब अपनी याचिका को वापस ले लिया।
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