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Uttarakhand: धर्मांतरण कानून सख्त...अब डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने पर भी होगी सजा, सदन में विधेयक पेश

Wed, 20 Aug 2025 09:19 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, भराड़ीसैंण (चमोली)
अमर उजाला ब्यूरो, भराड़ीसैंण (चमोली) Published by: रेनू सकलानी Updated Wed, 20 Aug 2025 09:19 AM IST
सार

धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून को और सख्त कर दिया है। अब डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने पर भी सजा होगी। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक सदन में पेश किया गया।

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Religious Conversion Amendment Bill punishment even for converting religion through digital medium Uttarakhand
सीएम धामी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

अब डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने वालों पर भी कानून का शिकंजा कसेगा। इसके लिए मंगलवार को भराड़ीसैंण विधानसभा पटल पर उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया।

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पूर्व के धर्मांतरण कानून को सरकार ने अब और सख्त कर दिया है। इसके तहत कोई उपहार, पारितोष, आसान धन, भौतिक लाभ, विवाह करने का वचन, बेहतर जीवन शैली, एक धर्म का दूसरे के विरुद्ध महिमामंडन करना भी अपराध की श्रेणी में होगा।

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इस कानून में अधिकतम सजा 10 साल को बढ़ाकर 14 साल व आजीवन कारावास तक कर दिया गया है। जुर्माने की राशि भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 10 लाख रुपये की गई है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन का अपराध कर कमाई गई अपराधियों की संपत्तियों को भी कुर्क करने के अधिकार जिलाधिकारी को दिए गए हैं।

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पीड़ितों को कानूनी सहायता, रहने की जगह, भरण-पोषण, चिकित्सा और आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। उनके नाम और पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सरकार इसके लिए एक विशेष योजना भी बनाएगी ताकि पीड़ितों को तत्काल मदद मिल सके।


 

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