फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   prisoner not allowed to vote

जेल से लड़ सकते हैं चुनाव, नेता नहीं चुन सकते

Tue, 06 May 2014 09:22 PM IST
अजित सिंह राठी/अमर उजाला, देहरादून
अजित सिंह राठी/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 06 May 2014 09:22 PM IST
विज्ञापन
prisoner not allowed to vote

क्या जेल में बंद सजायाफ्ता या अंडरट्रायल कैदी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? इस अधिकार को लेकर दो दिन पहले शुरू हुई बहस मंगलवार को समाप्त हो गई। यही तय हुआ कि कोई कैदी वोट नहीं डाल सकता।

विज्ञापन


जेल में बंद वल्दिया ने मांगी थी अनुमति
यौन शोषण प्रकरण में जेल में बंद निलम्बित संयुक्त सचिव एसएस वल्दिया ने सीईओ राधा रतूड़ी को पत्र भेजकर वोट डालने की अनुमति मांगी थी।

वल्दिया का तर्क था कि संविधान वोट का अधिकार देता है। सीईओ ने इस मामले का आईजी जेल विनोद शर्मा को रैफर करते हुए रिपोर्ट मांगी।

नहीं वोट डालने का अधिकार
आईजी जेल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरपी एक्ट 1951 की धारा 62 के तहत यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है, वह सजायाफ्ता या अंडरट्रायल कैदी है, तो भी उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है।
विज्ञापन


सीईओ ने इस रिपोर्ट के आधार पर डीएम देहरादून को ऐसी किसी भी अनुमति दिए जाने से मना कर दिया है।

जेल में निलंबित रहते हैं सारे अधिकार
हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि वोट डालना संवैधानिक अधिकार है इसलिए अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन जेल प्रशासन यही तर्क दे रहा था कि जब व्यक्ति जेल में बंद होता है तो उसकेशेष अधिकार भी निलम्बित रहते है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसलिए जेल में बंद कैदी को वोट डालने के लिए नहीं भेजा जा सकता। जेल में बंद अंडरट्रायल कैदी चुनाव तो लड़ सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed