फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   polythene bag in shopping store, 28 lakhs penalty.

नैनीतालः पॉलीथिन बैग रखने पर ठोंका 28 लाख जुर्माना

Sat, 06 Dec 2014 07:50 AM IST
ब्यरो/अमर उजाला, हल्द्वानी
ब्यरो/अमर उजाला, हल्द्वानी Updated Sat, 06 Dec 2014 07:50 AM IST
विज्ञापन
polythene bag in shopping store, 28 lakhs penalty.

दुकानों या मॉलों में प्रतिबंधित पालीथिन बैग मिलने पर प्रति बैग पांच सौ रुपए वसूलने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को प्रशासन एवं नगर निगम की टीम ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में विशाल मेगामार्ट और ईजी-डे में छापामारी की।

विज्ञापन


इस दौरान विशाल मेगामार्ट से 5017 और ईजी-डे से पालीथिन के 626 बैग बरामद हुए। प्रशासन ने इन पालीथिन बैगों के हिसाब से विशाल मेगामार्ट पर 25 लाख 850 रुपए और ईजी-डे पर 3 लाख 13 हजार का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन


प्रतिबंधित पालीथिन रखने और बेचने वालों पर उत्तराखंड में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई से छोटे दुकानदारों में भी खलबली मच गई है।

हाईकोर्ट ने 15 जुलाई से नैनीताल जिले में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर अमल के लिए जिला प्रशासन ने स्थानीय नगर निकाय के साथ संयुक्त टीमें भी बनाई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


टीमों के ढुलमुल रवैये पर हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को कड़ी आपत्ति जताते हुए पॉलीथिन मिलने पर प्रति बैग पांच सौ रुपए के हिसाब से जुर्माना लेने के आदेश दिए थे।

मिले 5643 पॉलीथिन बैग, एक पर 500 जुर्माना

polythene bag in shopping store, 28 lakhs penalty.

कोर्ट के आदेशानुसार शुक्रवार को जिलाधिकारी दीपक रावत के निर्देश पर एसडीएम हरबीर सिंह ने नगर निगम के कर अधीक्षक बृजेंद्र चौहान के साथ विशाल मेगामार्ट में छापा मारा। एसडीएम के मुताबिक विशाल मेगामार्ट में 5017 पालीथिन बैग बरामद हुए। पांच सौ रुपए प्रति थैली के हिसाब से 25 लाख 850 रुपए जुर्माना लगाया गया है।

ईजी-डे से टीम को 626 पालीथिन बैग मिले। प्रति थैली के हिसाब से यहां 3 लाख 13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। एसडीएम ने दोनों ही प्रतिष्ठानों के स्वामियों को एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि राजकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं। निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं होने पर भू-राजस्व वसूली की भांति आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।

इस्तेमाल करने पर भी जुर्माना
जिलाधिकारी रावत ने ग्राहकों से भी पॉलीथिन का इस्तेमाल न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ग्राहक घरों से कपड़े का थैला ले जाएं। कोई दुकानदार पॉलीथिन देता है तो उसकी शिकायत करें। उन्होंने कहा कि पॉलीथिन खरीदने और बेचने वालों पर ही नहीं बल्कि इस्तेमाल करने वालों से भी पांच सौ रुपए प्रति पॉलीथिन बैग के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed