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Dehradun: स्टंट बाइकिंग और रैश ड्राइविंग पर अब सीधे दर्ज होगा मुकदमा, ब्लॉगरों पर रहेगी पुलिस की नजर

Sun, 07 May 2023 01:11 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sun, 07 May 2023 01:11 PM IST
सार

पुलिस ने इस साल की शुरुआत में 12 ब्लॉगरों को चिह्नित किया था। इन्होंने सड़कों पर तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए वीडियो बनाए थे। इन सबकी काउंसिलिंग की गई थी। इसके बाद सभी के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं में भी कार्रवाई की गई थी। बावजूद इसके कई ब्लॉगर अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।

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Police will work against stunt biking and rash driving with zero tolerance case will be filed Uttarakhand news
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Youtube

विस्तार

स्टंट बाइकिंग और रैश ड्राइविंग के खिलाफ पुलिस जीरो टॉलरेंस के साथ काम करेगी। अब ऐसे मामलों में चालक की काउंसिलिंग नहीं, बल्कि सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद इनके यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे। चालकों के खिलाफ आईपीसी और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

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एसपी ट्रैफिक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि पुलिस ने इस साल की शुरुआत में 12 ब्लॉगरों को चिह्नित किया था। इन्होंने सड़कों पर तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए वीडियो बनाए थे। इन सबकी काउंसिलिंग की गई थी। इसके बाद सभी के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं में भी कार्रवाई की गई थी।

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इनमें से कुछ के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। बावजूद इसके कई ब्लॉगर अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वे यातायात नियमों का उल्लंघन करने के साथ ही दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। इनके खिलाफ अब सीधे मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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सोशल मीडिया सेल रखेगी ब्लॉगरों पर नजर

यातायात पुलिस ने एक नई एसओपी जारी की है। इस एसओपी के अनुसार यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सेल को दोबारा सक्रिय किया जा रहा है। यह सेल ब्लॉगरों पर कड़ी नजर रखेगी। ऐसे यूट्यूब चैनलों और फेसबुक अकाउंट को चिह्नित किया जाएगा, जिनमें रैश ड्राइविंग, लड़कियों को छेड़ने, स्टंट बाइकिंग, मॉडिफाई साइलेंसर आदि के साथ वाहन चलाए जाने की वीडियो डाली गई हैं। इसके बाद इन चैनलों को बंद किया जाएगा और इन्हें संचालित करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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इन धाराओं में होगी कार्रवाई

आईपीसी 268 -पब्लिक न्यूसेंस

आईपीसी 279 - लोक मार्ग पर उतावले पन से वाहन चलाना

आईपीसी 283- लोक मार्ग पर संकट पैदा करना

आईपीसी 287- मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण

आईपीसी 336- ऐसा काम करना, जिससे दूसरों का जीवन संकट में आ जाए

आईपीसी 509- शब्द, विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करता हो

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