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Dehradun News: वरिष्ठता और अनुभव के आधार से होगी थानेदार और कोतवाल की तैनाती
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IIडीजीपी अभिनव कुमार ने प्रदेश के सभी एसएसपी और एपी को जारी किए निर्देश
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थाना प्रभारियों की नियुक्ति में अब एसएसपी और एसपी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकेंगे। उनकी नियुक्ति वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर होगी। डीजीपी ने सभी एसएसपी और एसपी को इसके निर्देश जारी किए हैं। कहा कि थाना प्रभारियों की नियुक्तियों में वरिष्ठता के साथ ही पुलिस अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करें।
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Iअभी तक जिले के एसएसपी और एसपी अपनी पसंद के निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों को थाना प्रभारी का दायित्व सौंपते हैं। चाहे वह कम अनुभवी हो और उससे वरिष्ठ इंस्पेक्टर जिले में तैनात हों। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जिलों के प्रभारियों को थाना प्रभारियों की नियुक्ति में न केवल वरिष्ठता का ध्यान रखना होगा बल्कि अनुभव को भी देखा जाएगा। कई जिलों में वरिष्ठता और अनुभव के विपरीत कम अनुभवी और कनिष्ठ निरीक्षकों और दरोगाओं को थाना प्रभारियों की सौंपे जाने की शिकायत के बाद डीजीजी अभिनव कुमार ने नए निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी के इस आदेश से जिले के साथ ही प्रदेश में कई थानेदारों की कुर्सी हिल सकती है।I
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IIडीजीपी अभिनव कुमार ने प्रदेश के सभी एसएसपी और एपी को जारी किए निर्देश
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थाना प्रभारियों की नियुक्ति में अब एसएसपी और एसपी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकेंगे। उनकी नियुक्ति वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर होगी। डीजीपी ने सभी एसएसपी और एसपी को इसके निर्देश जारी किए हैं। कहा कि थाना प्रभारियों की नियुक्तियों में वरिष्ठता के साथ ही पुलिस अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करें।
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Iअभी तक जिले के एसएसपी और एसपी अपनी पसंद के निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों को थाना प्रभारी का दायित्व सौंपते हैं। चाहे वह कम अनुभवी हो और उससे वरिष्ठ इंस्पेक्टर जिले में तैनात हों। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जिलों के प्रभारियों को थाना प्रभारियों की नियुक्ति में न केवल वरिष्ठता का ध्यान रखना होगा बल्कि अनुभव को भी देखा जाएगा। कई जिलों में वरिष्ठता और अनुभव के विपरीत कम अनुभवी और कनिष्ठ निरीक्षकों और दरोगाओं को थाना प्रभारियों की सौंपे जाने की शिकायत के बाद डीजीजी अभिनव कुमार ने नए निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी के इस आदेश से जिले के साथ ही प्रदेश में कई थानेदारों की कुर्सी हिल सकती है।I
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