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अगर इन संस्थानों ने नहीं किया यह काम तो भरना पड़ेगा दस हजार जुर्माना

Fri, 10 Mar 2017 06:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी Updated Fri, 10 Mar 2017 06:30 PM IST
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police department campaign
- फोटो : demo pic

अगर इन संस्थानों ने यह काम नहीं क‌िया तो उन्हें भारी पड़ सकता है। अगर सर्तकता नहीं बरती गई तो उन्हें दस हजार रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। 

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पुलिस विभाग ने बैंक एटीएम, पेट्रोल पंप, होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं, धार्मिक स्थल, सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, शॉपिंग कांप्लेक्स, निजी इंटरनेट कैफे, पार्क, राज्य की सीमा में प्रवेश द्वार, बाजार क्षेत्र व बस अड्डा में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं। 
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उक्त सभी संस्थानों में एक महीने के अंदर-अंदर कैमरे नहीं लगाये गए तो 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वरिष्ठ अधीक्षक पौड़ी ने स्थानीय थाना प्रभारियों को विभिन्न संस्थाओं को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए हैं। 
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इस मामले में थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्र में ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के संयोजकों से आपसी समन्वय स्थापित कर एवं उन्हें नोटिस भेजकर एक महीने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। नोटिस के बाद समय सीमा के अंदर सीसीटीवी लगाने के आदेश का पालन नहीं किया जाता है, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।
 

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