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पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, रेपिस्ट को फांसी की सजा

Thu, 06 Apr 2017 01:57 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 06 Apr 2017 01:57 PM IST
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pocso fast track court give sentenced to death to rapist
फांसी - फोटो : अमर उजाला

उत्तराखंड के उधमसिंहनगर स्थित पॉक्सो फास्टट्रैक कोर्ट ने रेप और हत्या के मामले में एेतिहासिक फैसला सुनाया है।

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पॉक्सो फास्टट्रैक कोर्ट में एडीजे पोक्सों ने रेप और हत्या के आरोपी काशीपुर निवासी करनदीप सिंह को फांसी की सजा सुनाई है। रेप और हत्या का यह मामला 25-26 जून 2016 का है।

वहीं काशीपुर में रहने वाली एक महिला से लोन दिलाने के बहाने हड़पे गए पांच हजार रुपये को वापस देने के बहाने बुलाकर दो युवकों ने मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में कार के अंदर गैंगरेप किया।
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वारदात के बाद महिला को कार के बाहर फेंककर आरोपी मौके से भाग गए। मामले की शिकायत पुलिस से करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने परिजनों से मामले को मामले की सूचना दी और परिजनों के साथ देर शाम ठाकुरद्वारा थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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महिला ने बताया कि उसका पति जेल में बंद है। उसकी मुलाकात चंद रोज पहले काशीपुर में ही लोन दिलाने का फार्म लेकर घूम रहे तालिब और उवेश से हुई थी। दोनों ने खुद को डिलारी का रहने वाला बताया था। दावा किया था कि वह उसे ढाई लाख रुपये का लोन दिला देंगे, इसके बाद में 15 हजार रुपये लगेंगे। महिला ने दोनों युवकों को पांच हजार रुपये और आधार कार्ड की फोटो कॉपी दी थी।


आरोपियों से उसका फोन पर संपर्क रहता था। आरोप है कि दोनों युवकों ने उसे न तो लोन दिलाया न ही लोन दिलाने के बहाने लिए गए रुपये वापस किए। बुधवार को महिला ने रुपये वापस मांगे तो दोनो युवकों ने उसे मिलने के लिए ठाकुरद्वारा बुलाया, यहां से कार में बैठाकर काशीपुर रोड पर ले गए। रास्ते में सुनसान जगह पर कार रोककर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद  उसे जान से मारने की धमकी देकर कार से फेंककर भागे। एसएचओ ठाकुरद्वारा विनय ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जांच शुरू कर दी गई है।

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