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पीसीएस के नतीजे लटकने के आसार
अमर उजाला, नैनीताल
Updated Tue, 11 Mar 2014 02:23 PM IST
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हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की ओर से कराए गए पीसीएस भर्ती के लिए साक्षात्कार के बाद की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
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अदालत ने लोक सेवा आयोग को साक्षात्कार में बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची कोर्ट में पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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दायर की गई थी याचिका
हरिद्वार निवासी रविराज सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लोक सेवा आयोग की ओर से 2010 में पीसीएस भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी। इसकी लिखित परीक्षा का परिणाम 2014 में घोषित किया गया।
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याचियों का कहना है कि नियमत: रिक्त पदों के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन आयोग ने बहुत कम अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया।
कोर्ट ने मांगी सूची
आयोग ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया था। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने साक्षात्कार के बाद की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही लोक सेवा आयोग से साक्षात्कार में बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची कोर्ट में पेश करने को कहा है।