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पहले पुराने चुनाव खर्च का हिसाब दो फिर लड़ो
अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 04 Jun 2014 10:46 AM IST
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पंचायत चुनाव 2008 में जिन प्रत्याशियों ने खर्च का हिसाब किताब नहीं दिया और दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पांच जून तक पिछले खर्च का हिसाब-किताब देना होगा।
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निरस्त कर दिया जाएगा पर्चा
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुबर्द्धन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का ब्योरा दिए बिना अगर नामांकन दाखिल कर दिया है तो उनका पर्चा निरस्त कर दें।
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हाईकोर्ट में हयात सिंह ने याचिका दाखिल कर आपत्ति जताई है कि पंचायत चुनावों में ऐसे प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं जिन्होंने 2008 के चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं दिया है।
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याचिका में ऐसे प्रत्याशियों पर चुनाव लड़ने से रोक की मांग की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को फरमान जारी कर दिए हैं।
निर्वाचन आयुक्त सुबर्द्धन ने बताया कि 2008 में पंचायत चुनाव लड़ने के बाद आयोग के समक्ष खर्च का बयौरा देने वाले प्रत्याशी ही इस बार नामांकन दाखिल कर सकेंगे।
अगर किसी प्रत्याशी ने अब तक पिछले चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया तो उसके पास पांच जून तक का समय है।
जिन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है तो उनके परचे निरस्त कर दिए जाएंगे।
पहले दिन 1921 ने भरे नामांकन
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 28 ब्लाकों में शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन 1921 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है।
प्रदेश में 70,427 जिला पंचायत सदस्य, ब्लाक सदस्य, ग्राम प्रधान और सदस्य पद के लिए चुनाव हो रहे हैं।
पहले दिन ग्राम पंचायत सदस्य के 469, प्रधान के 875, बीडीसी के 486 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 91 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है।