फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Notice to private university through police for contempt of RTI Uttarakhand news in hindi

Uttarakhand: आरटीआई की अवमानना पर निजी विवि को नोटिस, आयोग के सामने पेश होने का दिया निर्देश

Tue, 17 Sep 2024 08:17 AM IST
रेनू सकलानी अवनीश चौधरी, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अवनीश चौधरी, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Tue, 17 Sep 2024 08:17 AM IST
सार

विवि के लोक सूचना अधिकारी को आयोग के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है।  राज्य सूचना आयोग को नोटिस तामील कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को निर्देश देने पड़े।

विज्ञापन
Notice to private university through police for contempt of RTI Uttarakhand news in hindi
नोटिस। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सूचना के अधिकार अधिनियम की लगातार अवमानना कर रहे एक निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी को अगली तारीख पर आयोग के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करें। अ

विज्ञापन


गली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। ऐसा संभवत: पहली बार है जब राज्य सूचना आयोग को नोटिस तामील कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को निर्देश देने पड़े। ये कार्यवाही चकराता रोड स्थित हिमगिरी जी विश्वविद्यालय के खिलाफ की गई है, जिसके बेपरवाह रवैये के चलते आयोग के समक्ष चार आरटीआई पर सुनवाई काफी समय से लंबित हैं।

विज्ञापन

ये चार आरटीआई बिहार के समस्तीपुर निवासी रजनीश तिवारी, बिहार के दरभंगा निवासी डॉ. परवीन कुमार और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी डॉ. बसंत कुमार ने दाखिल की हुई हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय में नियुक्ति संबंधी व अन्य कुछ सवाल किए हैं, जिसकी सूचना उन्हें न तो विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी से मिली, न ही अपीलीय अधिकारी ने जवाब दिए।

विज्ञापन
विज्ञापन


ऐसे में तीनों अपीलकर्ता ने राज्य सूचना आयोग के सामने बीती मई से अगस्त माह के बीच अपनी-अपनी अपील दाखिल की, जिन पर आयोग ने बीती जनवरी, फरवरी, मार्च, मई और जून में हर सुनवाई पर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से न कोई पेश हुआ, न ही लिखित जवाब दाखिल किया। ऐसे में आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए चारों अपील को संबद्ध करके संयुक्त आदेश पारित किया है।

ये भी पढ़ें...आफत बनकर टूटा मानसून: उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 200 भूस्खलन जोन, पिथौरागढ़ में हालात ज्यादा गंभीर

विवि को पक्ष रखने का अवसर दिया पर पेश नहीं हुए : राज्य सूचना आयुक्त

राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा कि हिमगिरी जी विश्वविद्यालय को तीनों अपीलों पर पक्ष रखने के बार-बार अवसर प्रदान किए गए लेकिन वह पेश नहीं हुए। इस रवैये से जाहिर है कि विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम का खुले तौर पर अवमानना हो रही है। अत: सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 (3) (क) में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने से पहले देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किए गए हैं कि संबंधित अधिकारियों को अगली तिथि 30 सितंबर को पेश करना सुनिश्चित किया जाए।


 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed